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हुड़दंग मचाने वालों पर होगा एक्शन:होली को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन



रायपुर। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के बीच इस बार होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं, होली के दौरान मुखौटा लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने सभी से शांति पूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है।

जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से तेज रफ्तार और तीन सवारी बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। सड़क पर हुडदंग मचाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12ः30 बजे तक करने को कहा है। जिला प्रशासन ने होलिका दहन सड़क किनारे करने की अपील की है ताकी बीच सड़क पर यातायात प्रभावित न हो।

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है। सभी से आग्रह है कि सौहार्द पूर्ण ढंग और भाईचारे के भाव के साथ त्योहार मनाएं। होलिका दहन के लिए शहर की अलग-अलग जगहों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। अगर होली के दौरान कोई अशांति फैलाने का काम करेगा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होली के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र के इस्तेमाल और प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का इस्तेमाल मध्यम साउंड में रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

शहर के हर चौक-चौराहे पर पुलिस का पहरा रहेगा। हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस की 90 से ज्यादा पेट्रोलिंग टीमें शहर के चप्पे-चप्पे पर गश्त करेंगी। नशेड़ी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ के लिए 50 से ज्यादा शहर भर में फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं।

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