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पदोन्नति से महिला डॉक्टर को वंचित रखा, HC ने स्वास्थ्य सचिव को जारी किया नोटिस

 

बिलासपुर। सिम्स की महिला चिकित्सक को पदोन्नति देने के आदेश का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। प्रकरण के मुताबिक सन् 2002 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने सिम्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। याचिकाकर्ता डॉ. अर्चना सिंह को इसमें चिकित्सक के रूप में जॉइनिंग दी गई थी। पांच साल बाद 2007 में सिम्स का राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तब डॉ. सिंह से दोबारा ज्वाइनिंग कराई गई और कहा गया कि विगत पांच वर्षों की सेवा को उनकी वरिष्ठता में शामिल किया जाएगा। सन् 2015 की विभागीय पदोन्नति में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए जूनियर चिकित्सकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की 5 वर्ष की सेवा को वरिष्ठता में लेते हुए पदोन्नति की नई सूची तैयार करे। आदेश का निर्धारित समय पर पालन नहीं होने पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी।


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