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रेलवे पोर्टर ने चुपचाप कर ली थी दूसरी शादी, पहली पत्नी को ढाई लाख देने के निर्देश

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक kiranamayee naayak की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के प्रार्थना भवन में 263वीं और जिला स्तर पर 16वीं सुनवाई हुई। आयोग की सुनवाई में 37 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान बिलासपुर में आपसी समझौते से हुए तलाक के एक प्रकरण में महिला को 5 लाख रुपए देने पर सहमति बनी और महिला को दो लाख रुपए का भुगतान डीडी से तुरंत किया गया। महिला आयोग की सुनवाई के दौरान एक आवेदिका ने अपने मोबाइल पर एक अश्लील मैसेज आने की जानकारी दी और उसे अध्यक्ष को दिखाया। इस पर अध्यक्ष ने आवेदिका को इस आर्डरशीट की कॉपी के आधार पर अश्लील मैसेज भेजने वाले कथित मोबाइल नम्बर के खिलाफ साइबर क्राइम में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के आदेश दिए। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका और उसके पति अनावेदक के बीच ढाई लाख रुपए जीवन निर्वाह भत्ता देने का इकरारनामा 19 मार्च 2023 को करने के बावजूद राशि नहीं दी गई। इस मामले में आयोग ने अनावेदक पति को आवेदिका को 30 सितंबर 2024 को रायपुर महिला आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर 1 लाख रुपए और उसके बाद एक माह बाद शेष डेढ़ लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। अन्यथा उसका पेंशन रुकवाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण इस प्रकार है कि रेलवे पोर्टर अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना 7 साल पूर्व दूसरी शादी कर लिया। जून 2023 में सेवा से रिटायर होने पर उसे 7 लाख रुपए मिले, उसने आवेदिका को ढाई लाख रुपए देने का झांसा देकर उसके कब्जे से रेलवे का मकान भी खाली करवा लिया, पर रुपए नहीं दिए। आयोग ने इस मामले में जब कहा कि महिला को कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, अनावेदक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए राशि देने सहमति दे दी। 


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